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झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, सनत झा को 39.76 लाख की छात्रवृत्ति 5 अक्टूबर तक दें?

 

झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: छात्र सनत झा को 39.76 लाख की छात्रवृत्ति 5 अक्टूबर तक जारी करें 

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन, यूके में नामांकन के लिए चयनित छात्र सनत झा को छात्रवृत्ति की स्वीकृत राशि जल्द जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद को 5 अक्टूबर 2026 तक 39,76,655.20 रुपये की छात्रवृत्ति राशि जारी करने को कहा है।

यह आदेश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने छात्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के बावजूद अब तक भुगतान नहीं किए जाने पर नाराजगी जतायी।

5 अक्टूबर तक राशि जारी करने का निर्देश

अदालत ने राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के कार्यकारी निदेशक को निर्देश दिया कि कांके निवासी छात्र सनत झा को स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि 5 अक्टूबर तक उपलब्ध करायी जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय तक राशि जारी नहीं की गयी, तो 6 अक्टूबर को राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के कार्यकारी निदेशक को अदालत में उपस्थित होना होगा।

मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 6 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।

यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन में हुआ है चयन

अदालत में छात्र की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सनत झा का चयन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन, यूके में तीन वर्षीय बी. इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर (कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम) पाठ्यक्रम के लिए हुआ है।

छात्र ने झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के 9 जुलाई 2024 के संकल्प के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था।

9 सितंबर को स्वीकृत हुई छात्रवृत्ति

छात्र की पात्रता पर विचार करने के बाद राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के कार्यकारी निदेशक ने 9 सितंबर 2026 को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने संबंधी पत्र जारी किया था।

इसी दिन 39,76,655.20 रुपये की छात्रवृत्ति राशि के भुगतान के लिए भी पत्र जारी किया गया। हालांकि, स्वीकृति के बावजूद राशि छात्र को अब तक प्राप्त नहीं हुई।

नामांकन के लिए जल्द भुगतान की मांग

छात्र सनत झा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का जल्द भुगतान कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि छात्र को यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन में समय पर नामांकन कराने के लिए छात्रवृत्ति की राशि की आवश्यकता है।

अब हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर तक भुगतान का निर्देश दिया है। राशि जारी नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को 6 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होना होगा।

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